अजमेर में 14 मार्च को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत, व्यापारियों से विवाद निपटाने की अपील,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने कारोबारियों को दिया मार्गदर्शन, बिना खर्च समझौते से समाधान का अवसर

अजमेर, 21 फरवरी 2026।
श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारियों ने जिले के समस्त कारोबारियों से आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है। यह लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर के तत्वावधान में आयोजित की जाएगी।
अजमेर में प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को आयोजित होगी, व्यापारियों से अधिकतम लाभ लेने की अपील।
महासंघ के मुख्य संरक्षक कालीचरणदास खंडेलवाल एवं संस्थापक व महासचिव रमेश लालवानी ने बताया कि प्राधिकरण के सचिव कृष्ण मुरारी जिंदल द्वारा पत्र क्रमांक 2140, दिनांक 19 फरवरी 2026 के माध्यम से महासंघ को इस संबंध में अधिकृत जानकारी प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से व्यापारी अपने लंबित अथवा संभावित विवादों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निपटारा कर सकते हैं, जिससे भविष्य में अनावश्यक न्यायिक प्रक्रियाओं और खर्च से बचा जा सकेगा।
महासंघ के अनुसार, इच्छुक पक्ष बिना किसी न्यायालय शुल्क के सादे कागज पर अथवा ऑनलाइन माध्यम से आरएसएलएसए-22 डिजिटल लोक अदालत प्लेटफॉर्म के जरिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आवेदन संबंधित न्यायालय को प्रेषित किए जाएंगे तथा नियुक्त बेंच द्वारा नियमानुसार उनका निस्तारण किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय को सिविल न्यायालय की डिक्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त होती है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील का प्रावधान नहीं है। इस कारण यह मंच त्वरित, प्रभावी एवं अंतिम समाधान का सशक्त माध्यम माना जाता है।
महासंघ के विधि सलाहकार एडवोकेट राजेश यादव, एडवोकेट लीलाराम सीरनानी, एडवोकेट मयंक तिवारी, एडवोकेट गुलाब दैया सहित कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार मूरजानी, अध्यक्ष महेन्द्र बंसल, उपाध्यक्ष किशन पारीक, उपाध्यक्ष दिनेश मूरजानी, मनोहर पारवानी, किशोर टेकवानी, कमलेश हेमनानी एवं ठाकुर प्रसाद ने संयुक्त रूप से सभी व्यापारियों, अधिवक्ताओं, नागरिकों, संस्थानों, बैंकों, सरकारी विभागों एवं कंपनियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करवाएं।
महासंघ ने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल कारोबारियों को कानूनी विवादों से राहत दिलाने और न्याय सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।


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रिपोर्ट – [News daily hindi]
सम्पादक: मोहम्मद रज़ा



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